*04 मार्च को छत्तरपुर में लगेगा खाद्य लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन हेतु कैंप*


उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन के निर्देश पर अभिहित अधिकारी-सह- छत्तरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्री एनपी गुप्ता ने *खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप* आयोजित करने के संबंध में आदेश जारी किया है। 
जारी किए गए आदेश के अनुसार जिन खाद्य व्यापारियों ने अभी तक लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन व्यापारियों के लिए *दिनांक 4 मार्च 2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे छत्तरपुर अनुमंडल कार्यालय परिसर में कैंप का आयोजन किया जाना है।* उन्होंने बताया कि *FSSAI Act 2006 के अंतर्गत सभी खाद्य व्यापारियों को खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ही खाद्य व्यवसाय करना है।* ऐसे में जिन व्यापारियों के पास खाद्य लाइसेंस नहीं है उनके लिए यह कैंप लगाया जा रहा है। उक्त कैंप में सभी खाद्य व्यापारी निर्धारित तिथि को जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड,पासपोर्ट फोटो एवं दुकान संबंधित कागजात आदि लेकर पहुंचे।कैंप में खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा।

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