7 निजी क्लिनिक को किया गया सील, पूछताछ के 6 को लिया गया हिरासत में,पलामू
पलामू : उपायुक्त पलामू श्री शशि रंजन के निदेश पर सरकारी अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में निजी क्लिनिक संचालन पर बड़ी कार्रवाई शुरू की गयी है। प्रशिक्षु आईएएस श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आज पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के समीप छापेमारी की। उनके साथ सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ केनेडी एवं मेडिकल सुप्रीटेंडेंट डॉ. केएन झा भी थे।
छापेमारी के दौरान मेदनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 500 मीटर के दायरे में निजी क्लीनिक संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान 7 निजी क्लिनिक को सील किया गया, जबकि पूछताछ हेतु 6 दुकानदारों को हिरासत में लिया गया है।
जिन निजी क्लिनिकों को सील किया गया, वे मेडिकल स्टोर में गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे थे।
जानकारी हो कि सरकार के आदेशानुसार कोई भी सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में निजी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं।
प्रशिक्षु आईएएस दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि लोगों की शिकायत मिल रही थी कि अस्पताल परिसर के आसपास सरकारी डॉक्टर निजी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। इसमें दलाल भी हावी रहते हैं। दलाल किस्म के लोग मरीज को सीधे डॉक्टर के पास निजी क्लीनिक में ले जाते हैं। इतना ही नहीं जिस मेडिकल शॉप में गैरकानूनी तरीके से डॉक्टर बैठकर मरीजों का इलाज करते हैं उसी चिन्हित मेडिकल शॉप से मरीजों को दवाईयां भी लेने को बाध्य किया जाता है। ऐसे में मरीज एवं उनके परिजनों को परेशानी होती है। डॉक्टर अस्पताल के समानांतर स्वास्थय व्यवस्थाएं चलाते हैं, जो गैरकानूनी है। साथ ही सरकारी अस्पताल के अंदर की व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठता है। अस्पताल के समीप गैरकानूनी तरीके से क्लिनिक के संचालन से अस्पताल के भीतर की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ता है। इसलिए इसपर कार्रवाई की गयी है।
उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों का फर्ज बनता है कि वे अपने ड्यूटी के दौरान इमानदारी पूर्वक आमजनों की सेवा करें। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में कोई भी सरकारी डॉक्टर निजी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेगा। इससे संबंधित आदेश का कठोरता से अनुपालन कराया जाएगा।
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