राज्य के अन्दर एक सितम्बर से बसों का अवागमन होगा शुरू, पलामू
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री शशि रंजन के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी पलामू श्री अनवर हुसैन ने जिला बस एसोसियेसन व पलामू जिले के सभी बस मालिक को निर्देश दिया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार राज्य के अन्दर बस द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। पलामू जिला में 01 सितम्बर 2020 से बस सेवा शुरू की जाएगी। वैश्विक कोरोना महामारी से बचाव के साथ-साथ महत्वपूर्ण शर्तों के साथ राज्य के अंदर बस चलाने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी कोविड पाॅजिटिव व्यक्ति तथा जिन व्यक्तियों का कोविड टेस्ट सैम्पल लिया गया है, उन्हे कोविड टेस्ट रिर्पोट आने तक यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा बसों का परिवहन विभाग द्वारा विधिवत् निबंधित एवं निश्चित रूट पर सक्षम प्राधिकार द्वारा परमिट प्राप्त होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट हीं बसों के लिए आवागमन पास माना जायेगा। बसे अपने परमिट प्राप्त रूटों पर चलायी जायेगी तथा परमिट में आवंटित ठहराव स्थल पर ही रूकेंगी इनका अनुपालन नहीं करने से डिजास्टर मैनेजेमेन्ट एक्ट एवं एमभी एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी...