नौडीहा बाजार प्रखण्ड के सरईडीह पँचायत में बना 3 कंटेन्मेंट जोन*

नौडीहा बाजार,उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार श्री शशि रंजन ने COVID-19 के संक्रमण को आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत *नौडीहा बाजार प्रखण्ड के सरईडीह पंचायत के सरईडीह ग्राम में 3 कंटेन्मेंट जोन* बनाने का निर्देश जारी किया है।
उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हित स्थानों  में लोगों के प्रवेश एवं निकास को प्रतिबंधित किया गया है। ताकि COVID-19 के प्रसार को रोका जा सके। उपायुक्त ने निदेश दिया है कि इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी नौडीहा बाजार, एम. एच. ए द्वारा निर्गत आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत इस कार्य हेतु पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे।  
इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी *घरों के सर्वेक्षण का कार्य ससमय करने  तथा लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है।* उन्होंने बताया कि *कंटेनमेंट जोन का यथासंभव एक एंट्री/ एग्जिट होगा।* तथा कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर जाने वाले लोगों के नाम एवं उसके मोबाइल नंबर की प्रविष्टि की जाएगी। 
उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे सभी व्यक्तियों से अपील की है कि वह अनिवार्य रूप से अपने *घर में रहे।* किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश कंटेनमेंट जोन में निषेध होगा तथा *कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाली दुकाने तथा निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएं तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे।*

Comments

Popular posts from this blog

बटाने नदी पुनर्जीवन के लिए टीम का स्थल भ्रमण, बहु-विभागीय प्रयासों से बनेगा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)*

थाना प्रभारी ने जान की बाजी लगाकर दुकान में लगी आग को बुझाने वाले को किया सम्मानित

पंजाब नेशनल बैंक थाना परिसर से निकलकर बाजार परिसर में हुआ शिफ्ट ! ग्राहको को मिलेगी सहूलियत